How to file income tax return online for salaried employees with Form 16 step by step
income tax return online file कैसे करें ? जानिए पूरी जानकारी इस पोस्ट में
income tax return आज के ज़माने में हर किसी की जिम्मेदारी है की एक भारतीय नागरिक होने का पालन करते हुए अपना income जरूर भरें। हमारे द्वारा जमा किया गया टैक्स ही हमारे देश के विकास के काम आता है ,यदि हर इंसान ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाएगा तो उसका फायदा देश के विकास में होगा ,आज इस पोस्ट में मैं आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना सिखाऊंगा। इस पोस्ट में आप इनकम टैक्स के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे
TAX क्या होता है ?
Tax वह राशि होती है जो आपकी आय के आधार पर और आपकी आय के ऊपर आपसे वसूली जाती है, उस वसूली गयी राशि को tax कहा जाता है ,यह राशि देश के विकास कार्यों और देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है
TAX कितने प्रकार का होता है ?
Tax दो प्रकार का होता है
- Direct tax
- Indirect टैक्स
Direct tax किसे कहते है ?
Direct tax वह टैक्स है जो सीधा जनता से वसूल कर सर्कार के पास जमा होता है या जनता जो tax government को जमा करती है उसको direct tax कहते है। income tax एक direct tax है।
indirect tax किसे कहते है ?
वह tax जो जनता से सीधेना वसूल करके indirect रूप से वसूला जाता है जैसे GST के रूप में ,GST एक indirect tax ही है।
income tax क्या होता है ?
income tax जैसे की नाम से ही विदित है आपकी income पर लगने वाला tax ,मतलब जो टैक्स आपकी आय पर लगता है उसको income tax कहते है यह एक direct टैक्स है जो डायरेक्ट जनता से सरकार को जमा होता है। इसको self assessment tax भी कहा जाता है। क्यूंकि इसका calculation खुद के द्वारा ही किया जाता है।
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Income Tax में कितने प्रकार के tax return फॉर्म होते है ?
Income tax के 7 प्रकार के इनकम टैक्स return फॉर्म होते है ये अलग अलग करदाताओं की केटेगरी के आधार पर इनकम टैक्स क के अलग अलग income tax होता है जिनके नाम निम्न है
(१) ITR -1सहज , (2) ITR -2 ,(3) ITR -3 , (4) ITR -4 सुगम (5) ITR-5 (6) ITR -6, (7) ITR -7
- ITR -1(सहज) : यह income tax return फॉर्म केवल सैलरी वालों के लिए है जिनकी सालाना कुल income 50 लाख हो और खेती की income 5000 रूपये से कम हो ,और एक हाउस प्रोपेर्ट हो और अन्य स्रोत जहाँ से ब्याज से इनकम होती हो (यह उन व्यक्तियों के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक हैं या जिसने गैरसूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया हुआ है).
- ITR 2: यह फॉर्म उन लोगों के लिए व HUFs के लिए है, जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय नहीं होती है लेकिन ITR 1 के लिए योग्य नहीं होते है ,ऐसे लोगो को ITR -2 भरनी होगी।
- ITR 3: यह उन नागरिको के लिए व HUFs के लिए है, जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय होती है लेकिन ITR 4 के लिए योग्य नहीं हैं,जिनकी भारत में कुल आय 50 लाख से अधिक की होगी।
- ITR 4 सुगम: यह फॉर्म उन नागरिकों , HUFs व फर्म्स (LLP के अलावा) के लिए है, जिन्हें भारत के नागरिक के निवासी के तौर पर 50 लाख रुपये तक की कुल आय होती है और जिन्हें ऐसे बिजनेस व प्रोफेशन से आय होती है, जो आयकर कानून के सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कंप्यूटेड हैं. कैपिटल गेन्स से आय पाने वाले ITR 4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आप इस दायरे में है तो आपको ITR -4 फॉर्म भरना होगा।
- ITR 5: जो आयकर दाता या जो लोग और HUF (ITR-1 से लेकर ITR 4 तक भरने वाले), कंपनी (ITR-6 भरने वाली) या चैरिटेबल ट्रस्ट/इंस्टीट्यूशंस (ITR-7 भरने वाले) से अलग टैक्सपेयर्स के लिए है. यानी ITR 5, ITR-4 के लिए योग्य पार्टनरशिप फर्म्स से अलग पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, LLPs, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडीविजुअल्स आदि ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके लिए कोई और फॉर्म लागू नहीं होता है. ऐसे फर्म्स को ITR -5 फॉर्म भरना होगा।
- ITR 6: आयकर कानूनू के सेक्शन 11 के तहत एग्जेंप्शन क्लेम करने वाली कंपनियों से अलग कंपनियों के लिए ITR -6 का भरना जरुरी होगा।
- ITR 7: कंपनियों समेत उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें केवल 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न फर्निश करने की जरूरत है.ऐसे लोगो या कंपनी को ITR -7 भरनी पड़ेगी।
INCOME TAX RETURN कौन कौन भर सकता है ?
INCOME TAX RETURN सभी भारत के नागरिक भर सकते है ,इसके अलावा जो लोग भारत में आकर अपना business करते है वो लोग भी भर सकते है उनके लिए शर्त ये है की उन लोगो ने भारत में कम से कम 180 दिन business के लिए रुके हो।
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income tax Return कहाँ कहाँ काम आता है ?
income tax return की हमें हमारे सभी financial कामो में जरूरत पड़ती है, चाहे हमे लोन लेना हो या कोई बड़ी रकम का अदन प्रदान करना हो ,तो बैंक में हम यदि अपना इनकम टैक्स return की कॉपी लगते है तो हमारा TDS कम कटता है। income tax return की जरुरत हर उस इंसान को पड़ती है जो लोन लेना चाहता है और loan लेते समय कम से कम 2-3 की आपकी ITR देखी जाती है।
Income tax return form भरते समय हमें किन किन दस्तवेजो की जरूरत होती है ?
income tax return फॉर्म भरने के लिए हमें निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड ( E verfication के लिए मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना जरुरी है )
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आई डी
- बैंक खाता (जिसमें आपको आपका income tax return या जो TDS कटा है वो रिफंड चाहिए )
- सभी बैंक खातों का पिछली financial year का स्टेटमेंट
- LIC ,insurance ,PF account डिटेल्स ,KIDs की ट्यूशन फीस का डाटा ( ये सभी आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर छूट लेने के लिए चाहिए )
- medical insurance (80D में छूट के लिए )
- form 16 section 10 के अंदर मिलने वाली छूट और TDS कितना कटा हुआ है उसकी जानकारी के लिए
- TDS फॉर्म 26 A टीडीएस की जानकारी के लिए
- यदि आपने homeloan के रखा है तो home loan पर मिलने वाली छूट के लिए आप अपने बैंक या NBFC जहाँ से आपने होम loan लिया है उसकी Financial स्टेटमेंट निकलवा लीजिये
- यदि आपकी खेती से कोई इनकम हुई है तो उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाइये
- यदि आपने शेयर मार्किट में ट्रेडिंग की है या निवेश किया है तो उसकी पूरी जानकारी और पूरी डिटेल्स आपके पास होनी जरुरी है ,
- आपको शेयर पर कोई डिविडेंड मिला है तो उसकी डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए
- यदि आप किराये पर रहते है तो आपको किराये चुकाने के लिए छूट के लिए आपके पास किराये की रसीद होना जरुरी है ,जिस से आपको 80G के अंदर छूट मिल सके।
income tax return भरने से पहले अपनी सभी जानकारी एक सही से जाँच ले जिस से बाद में आपके ऊपर income tax का कोई objection ना आवे ,सभी जानकारी और details को एक बार सही से चेक करने के बाद ही आप income tax return को भरना शुरू करें।
income tax return form कैसे भरे?
आप ऊपर दिए गए फॉर्म में से आप जिस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हो उस फॉर्म को ही भरें? यदि आप पहली बार अपना return भर रहे है तो आपको इसके लिए आपको निम्न स्टेप को फॉलो करना जरुरी है
- सबसे पहले income टैक्स official वेबसाइट पर विजिट करें और उस पर अपना registration करें ?
income tax की website पर रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?
- सबसे पहले आप income टैक्स की वेबसाइट को विजिट करें
- आपको वहां पर Register पर क्लिक करना है.
- आपको अपना pancard नंबर भरना है और उसके बाद validate पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे दिए हुए continue के बटन पर क्लिक करना है।
- और आगे वाले स्टेप को फॉलो करके आपको अपना registration कम्पलीट करना होता है।
Income tax की वेबसाइट पर कैसे लॉगिन करें ?
- इसके बाद आप proceed to login पर क्लिक करते है
- अपना पैन कार्ड नंबर भरते है login with secure पर ✓ करते है।
- और पासवर्ड डालकर continue पर क्लिक करते है तो हम income tax की website का डैशबोर्ड खुल जायेगा
इनकम tax return कैसे भरे?
- जहाँ आपको file now पर क्लिक करना है
- select assessment year में जाकर अपनी assessment year को सेलेक्ट करना है ,इस साल के लिए 2021-22 को select करना है और continue पर क्लिक करना है
- जैसे ही प्रोसेस होकर आगे बढ़ेगा आपको 2 option दिखेंगे online और offline अब आपको जिस तार्तिके से अपना return फॉर्म भरना है आप चुन सकते है और proceed पर क्लिक करना है।
- मैं यहाँ पर online mode चुनता हूँ आप अपने हिसाब से चुन सकते है।
- अब start filing पर क्लिक करना है इसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे
- (1) individual (2) HUF (3) others ,इसमें आप कौनसा return भर रहे है चुन सकते है मैं 1 individual को चुन रहा हूँ और continue पर क्लिक करते है
- अब यहाँ आपको अपने ITR फॉर्म का चुनाव करना है, आपको ITR फॉर्म की जानकारी इस पोस्ट में ऊपर दी हुई है आप पढ़ सकते है
- मैं आपको यहाँ पर आज ITR -1 (सहज) के बारे में बताऊंगा तो ITR -1 का चुनाव करूँगा और proceed पर क्लिक करूँगा।
- Let’s Get started पर क्लिक करते है
- अब आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे उनमें से आपको ध्यान से पढ़कर अपने हिसाब से जिसमें आप आते है उस पर क्लिक , यहाँ मैं others पर क्लिक करके continue पर क्लिक करूँगा।
- अब window ओपन होगी उसमें सबसे पहले आएगा personal information आपको उसमें क्लिक करना है और अपनी जानकारी चेक करनी है ,आपको ध्यान से चेक करना है की यदि आप central govt कर्मचारी है तो आपको central Govt सेलेक्ट करना है यदि स्टेट Govt है तो वो सेलेक्ट करना है और यदि आप पेंशनर है तो आपको पेंशनर सेलेक्ट मतलब सीधा है आप वो सेलेक्ट कीजिये
- उसके बाद आप चेक कीजिये यदि पहले से आपका बैंक अकाउंट जुड़ा है तो उसको यदि जुड़ा नहीं है तो अपने अकाउंट की जानकारी दाल कर उसको जोड़िये और नीचे confirm पर click कीजिये।
- अब आप Gross Total Income पर क्लिक कीजिये और उसमें आप अपने फॉर्म 16 में दी गयी section 10 की deduction को भरिये और continue पर क्लिक कीजिये
- उसके बाद अपने form 16 से gross income भरिये और कन्फर्म पर क्लिक कीजिये
- अब आप Total deduction पर क्लिक कीजिये और अपनी 80C की deduction और 80G की deduction ,80D की deduction भरिये और कन्फर्म पर क्लिक कीजिये।
- Tax Paid पर क्लिक कीजिये और form 16 से अपने tax की कटौती को मिलाओ यदि सही है तो कन्फर्म कीजिये।
- अब total टैक्स libility पर क्लिक कीजिये और अपने टैक्स की लिबिलिटी चेक कीजिये और करो और proceed पर क्लिक कीजिये और वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिये और प्रोसीड पर क्लिक करो।
- अब E -verification आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा है तो अपने आधार कार्ड का otp generate करके अपने income tax return को वेरीफाई कीजिये। जैसे return वेरीफाई होगा आपके मोबाइल ईमेल आई डी पर आपको सक्सेसफुल का मेसेज आ जायेगा और अब आपका इनकम tax return भर आपको आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 15 से 20 दिन या महीने भर में आपके बैंक खाते में आ जायेगा।
- आपको यह जानकारी पसंद आयी होगी ,आपको 80C ,80D , 80G और सेक्शन 10 में मिलने वाली छूट की जानकारी के लिए आपको अलग से पोस्ट मिलेंगे जिनमें आपको उनकी पूरी जानकारी मिलेगी तो दोस्तों जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पर नियमित विजिट करते रहे ,और अपने दोस्तों मेँ भी शेयर करें।
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